गरीब परिवारों के लिए 1000KM बस सफर मुफ्त, बिना टिकट कर सकेंगे सरकारी बसों में सफर Happy Card Scheme 2025

Happy Card Scheme 2025: हरियाणा सरकार ने राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए Happy Card योजना की शुरुआत की है. इसके तहत हर साल 1000 किलोमीटर तक हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त सफर की सुविधा दी जा रही है. यह योजना 7 मार्च 2024 को शुरू की गई थी और अब तक 13 लाख से ज्यादा कार्ड जारी हो चुके हैं. सरकार का लक्ष्य इस योजना से 22 लाख से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाना है.

क्या है Happy Card योजना?

Happy Card, जिसे हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना (HARYANA ANTYODAYA PARIVAR PARIVAHAN YOJANA) भी कहा जाता है, एक सरकारी परिवहन सुविधा योजना है. इसमें लाभार्थी को साल में 1000 KM तक मुफ्त सफर करने की छूट मिलती है. इसके लिए सिर्फ 50 रुपये का शुल्क लिया जाता है, शेष खर्च सरकार उठाती है.

योजना से जुड़े मुख्य बिंदु

पूरी जानकारी

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  • योजना का नाम Happy Card (Antyodaya Parivar Parivahan Yojana)
  • शुरूआत की तारीख 7 मार्च 2024
  • शुरू की गई मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा
  • लाभ हर साल 1000 KM फ्री यात्रा
  • पात्रता हरियाणा निवासी, पारिवारिक आय 1 लाख से कम
  • आवेदन वेबसाइट https://ebooking.hrtransport.gov.in/#/home

हैप्पी कार्ड के फायदे क्या हैं?

  • साल में 1000 किलोमीटर तक हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा
  • केवल 50 रुपये में कार्ड बनवाया जा सकता है
  • कार्ड सभी सरकारी बसों में मान्य
  • 109 रुपये में सफर और 79 रुपये मेंटेनेंस का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाता है
  • योजना पर राज्य सरकार का कुल अनुमानित खर्च 600 करोड़ रुपये है

कौन बना सकता है हैप्पी कार्ड?

  • आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए
  • आवेदक अंत्योदय परिवार से संबंधित होना चाहिए
  • परिवार पहचान पत्र (PPP) अनिवार्य है
  • सालाना पारिवारिक आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए

हैप्पी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

  • Step 1: वेबसाइट पर जाएं और OTP से वेरीफाई करें
    ऑफिशियल वेबसाइट खोलें: ebooking.hrtransport.gov.in
  • “Apply Happy Card” विकल्प पर क्लिक करें
  • PPP Family ID और Captcha Code दर्ज करें
  • OTP भेजें और वेरीफाई करें

Step 2: सदस्य और डिपो की जानकारी भरें

  • परिवार के सभी सदस्य दिखेंगे
  • अपने नजदीकी बस डिपो को चुनें
  • जिस सदस्य के लिए कार्ड बनाना है, उसके सामने Click to Apply चुनें

Step 3: आधार और मोबाइल से OTP वैरिफाई करें

  • मोबाइल नंबर डालें और OTP भेजें
  • आधार नंबर और Captcha Code भरें
  • OTP के बाद Apply बटन पर क्लिक करें
  • Step 4: आवेदन सबमिट करें और रसीद लें
  • आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद Acknowledgment Slip डाउनलोड करें
  • जिस डिपो को चुना है, वहीं से कार्ड लेना होगा

कार्ड बनने में कितना समय लगता है?

हैप्पी कार्ड का ऑनलाइन आवेदन पूरा होने के 15 दिनों के भीतर आपको SMS द्वारा सूचना मिलेगी. उस दिन आपको डिपो जाकर 50 रुपये जमा करने होंगे और वहां से अपना कार्ड प्राप्त करना होगा.

कार्ड बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज

  • परिवार पहचान पत्र (PPP)
  • अंत्योदय कार्ड
  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • हरियाणा का निवास प्रमाणपत्र (Domicile)
  • मोबाइल नंबर

शिकायत दर्ज कैसे करें?

  • अगर कार्ड बनवाने में कोई परेशानी हो तो आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं:
  • 0172-2704014
  • 9467008780
  • हैप्पी कार्ड बैलेंस और यात्रा स्थिति कैसे चेक करें?
  • https://meraparivar.haryana.gov.in पर जाएं
  • अपनी Family ID से लॉगिन करें
  • उस सदस्य के नाम पर क्लिक करें
  • पता चल जाएगा कि आपने अब तक कितने किलोमीटर यात्रा की है

Happy Card रिन्यू कैसे होता है?

हैप्पी कार्ड की वैलिडिटी एक साल की होती है. हर साल 1 अप्रैल को यह कार्ड अपने आप रिन्यू हो जाता है. इसके लिए किसी प्रकार की अलग प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती.

Happy Card इस्तेमाल कैसे करें?

बस में यात्रा करते समय हैप्पी कार्ड को कंडक्टर को दिखाएं. कंडक्टर इसे POS मशीन पर टैप करेगा और आपकी यात्रा दूरी दर्ज हो जाएगी. यह प्रक्रिया डिजिटल टिकट की तरह काम करती है.

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Happy Card डाउनलोड या स्टेटस कैसे चेक करें?

  • Happy Card को डाउनलोड नहीं किया जा सकता, केवल बस डिपो से ही प्राप्त किया जा सकता है
  • स्टेटस चेक करने के लिए ebooking.hrtransport.gov.in पर जाकर Family ID से लॉगिन करें

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